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हाईकोर्ट इलहाबाद की फटकार
*आर०सी० कटने के डर से केस्को प्रबंध निदेशक ने लेबरकोर्ट कानपुर में जमा की ब्याज सहित मुवावजा धनराशि 8 लाख 78 हजार रूपये*
*श्रम न्यायालय के आदेश की नाफरमानी केस्को एम०डी० को पडीं भारी,आखिर देना ही पडा़ अतिरिक्त ब्याज 63 हजार रूपये सहित मुवावजा*
*जिलाधिकारी कानपुर नगर को आज जारी होना था 8,15,400 रूपये ब्याज एवं तहसील खर्च सहित केस्को एम०डी० से वसूली का प्रमाण पत्र*
*श्रम न्यायालय कानपुर ने अपने आदेश में दिया था 8 दिन का समय, फिर जारी होनी थी आर०सी०*
*केस्को एम०डी० की माफी अपील श्रम न्यायालय कानपुर ने दुबारा की थी खारिज,हाईकोर्ट में भी बिना धनराशि जमा किये सुनवाई नहीं*
कानपुर- बिजली उपभोक्ताओं की आर०सी० काटते काटते केस्को एम०डी० की खुद की आर०सी० कटने की स्थिति आ गई थी, संविदा कर्मचारी संगठन केस्को कानपुर के महामंत्री दिनेश सिंह भोले ने बताया कि केस्को चीनापार्क सबस्टेशन में कार्यरत केस्को संविदा कर्मचारी तनवीर फरीदी की मौत 2016 को बिजली दुर्घटना में हो गई थी
संविदा कर्मचारी संगठन केस्को कानपुर ने मृतक संविदा कर्मचारी को मुवावजा देने से संबंधित मुकदमा श्रम न्यायालय कानपुर नगर में दाखिल किया था, जिसमें केस्को एम०डी० हार गए और माननीय न्यायालय लेबरकोर्ट कानपुर ने केस्को एम०डी० को 8,15,400 रूपये मृतक के परिजनों को 30 दिनों के अन्दर अन्दर देने का आदेश पारित कर दिया
लेकिन केस्को एम०डी० ने आदेश के विरुद्ध लेबरकोर्ट में ही माफी अपील 19-8-2019 दाखिल की जिसपर सुनवाई करते हुए लेबरकोर्ट कानपुर ने अपना आदेश बहाल रखा लेकिन केस्को एम०डी० ने उक्त मुवावजा धनराशि फिर भी नहीं जमा की
केस्को एम०डी० की नाफरमानी को देखते हुए श्रम न्यायालय कानपुर नगर ने 8,15,400 रूपये ब्याज सहित 8 दिनों में देने का आदेश जारी किया था केस्को एम०डी० को जारी किए गए आदेश में कहा गया कि यदि केस्को एम०डी० उक्त धनराशि जमा नहीं करते तो उनके खिलाफ आर०सी० 8 दिन बाद जारी कर दी जाऐगी
केस्को के लीगल एडवाईजरों ने जब केस्को प्रबंध निदेशक को बताया कि बिना पैसा जमा किये माननीय हाईकोर्ट इलहाबाद भी उनकी माफी अपील पर सुनवाई नहीं करेगा तब जाकर आनन फानन में केस्को प्रबंध निदेशक ने उक्त धनराशि ब्याज सहित जमा की
मुकदमे की पैरवी कर रहे संविदा कर्मचारी संगठन केस्को कानपुर के महामंत्री दिनेश सिंह भोले ने बताया कि केस्को एम०डी० को अच्छी तरह पता है कि उन्हें बिना उक्त धनराशि जमा किये माननीय हाईकोर्ट इलहाबाद भी उनकी माफी अपील स्वीकार नहीं करेगा, श्रम न्यायालय कानपुर नगर के आदेशों की अवहेलना करना निंदनीय था फिलहाल केस्को प्रबंध निदेशक ने आज धनराशि ब्याज सहित जमा कर दी